Mukesh Dalal News: गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर उन्हें समन जारी किया है. याचिकाकर्ताओं के वकील पीएस चंपानेरी ने रविवार (28 जुलाई) को कहा कि 25 जुलाई को मामला सुनवाई के लिए आने के बाद न्यायमूर्ति जेसी दोशी की अदालत ने दलाल को समन जारी कर 9 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया. 


कांग्रेस द्वारा चुने गए नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के दौड़ से हटने के बाद नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल को दलाल को विजेता घोषित किया गया था.  गुजरात की शेष 25 लोकसभा सीटों पर आम चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ. सूरत सहित, बीजेपी ने राज्य में 25 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली.


'रिटर्निंग अधिकारी के फैसले पर उठाती हैं सवाल'
याचिकाकर्ताओं ने कुंभानी के नामांकन को खारिज करने के सूरत कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी के फैसले की वैधता को चुनौती दी है. सूरत संसदीय क्षेत्र के चार मतदाताओं, जो कांग्रेस सदस्य भी हैं, द्वारा दायर की गई दो याचिकाएं नामांकन फॉर्म की जांच के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के तहत कुंभानी के फॉर्म को खारिज करने के रिटर्निंग अधिकारी के फैसले पर सवाल उठाती हैं. 


याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कुंभानी के तीन प्रस्तावकों, जिन्होंने बाद में उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, ने डिप्टी कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन में घोषणा की थी कि वे उनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे. 


उन्होंने ऐसा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय किया था, जिसमें उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता घोषित किया गया था, जो प्रस्तावकों के लिए एक पूर्व शर्त थी.  इसके अलावा, हस्ताक्षरों का सत्यापन कलेक्टर का काम नहीं है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावकों की कोई कमी नहीं है.  


22 अप्रैल को मुकेश दलाल को मिला था प्रमाण पत्र
मुकेश दलाल पिछले 12 वर्षों में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बने. हाल ही में संपन्न आम चुनावों में उनकी बीजेपी के लिए पहली जीत थी, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे. जिला कलेक्टर और चुनाव अधिकारी सौरभ पारधी ने 22 अप्रैल को नामांकन वापस लेने के आखिरी घंटे में मुकेश दलाल को चुनाव का प्रमाण पत्र सौंपा. 


कुंभानी की नामांकन उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियों के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिन्होंने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए थे.  उनके डमी उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन भी इसी कारण से अमान्य कर दिया गया था.


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