Gujarat News: साबरमती प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका की नए सिरे से करें जांच, गुजरात हाईकोर्ट से बोला SC
Gujarat News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से गांधी आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका की नए सिरे से जांच करने को कहा
Gujarat News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से गांधी आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका की नए सिरे से जांच करने को कहा. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को यह समझाने में सक्षम थीं कि हाईकोर्ट तुषार की जनहित याचिका का निपटारा नहीं कर सका.
'जनहित याचिका का संक्षेप में निपटारा कर दिया'
पीठ ने कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का संक्षेप में निपटारा कर दिया है. हम याचिका की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं. उपयुक्त पाठ्यक्रम यह होगा कि राज्य सरकार याचिका की प्रकृति को निर्दिष्ट करने वाली याचिका पर विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करे. प्रतिक्रिया मिलने के बाद, उच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि कोई सुरक्षात्मक कदम आवश्यक है या नहीं.
बच्चे के पिता को दो महीने की कस्टडी दी जाए
गुजरात हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को लेकर माता-पिता के बीच झगड़े में शुक्रवार को आदेश दिया कि बच्चे की मां, उसके अमेरिका में रहने वाले पिता को दो महीने की कस्टडी के लिए अमेरिका भेजे. न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मौना भट्ट की पीठ ने कहा कि बच्चा अपने पिता के साथ अमेरिका जाएगा और वे पिता की छुट्टी के दौरान वहां रहेंगे. अगर बच्चे की मां चाहे तो बच्चे के साथ जा सकती है.
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