गुजरात के अहमदाबाद (Ahmadabad) में अवैध रूप से अंडाणु (Ovum) बेचने के आरोप में एक महिला और उसकी मां के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने फिजूलखर्ची को पूरा करने के लिए इस धंधे में आई है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अंडाणु के व्यापार की अनुमति नहीं है.
आरोपी महिला की मां इस काम में करती थी मदद
शिकायतकर्ता पति राशिक चावड़ा ने मंगलवार को अमराईवाड़ी पुलिस थाने में अपनी शिकायत में कहा कि उसकी पत्नी अनीता ने जनवरी 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में कई बार अपने अंडाणु एक निजी अस्पताल को बेचे हैं. इस मामले में आरोपी महिला की मां हंसाबेन ने उसकी मदद करती थी.
अंडाणु बेचने के लिए आरोपी महिला बनवाया फेक आधार कार्ड
राशिक चावड़ा ने शिकायत में आगे बताया कि, आरोपी अनीता ने अंडाणु बेचने के लिए अपनी जन्मतिथि बदल ली थी, इसके लिए उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाया था. वहीं एक अस्पताल में आरोपी महिला ने गवाह के रूप में अपने पति के जाली हस्ताक्षर करवाए थे. शिकायतकर्ता पति ने कहा कि जब- जब उसकी पत्नी अस्पताल में अंडाणु बेचने के लिए जाती थी, वह कभी भी उसके साथ नहीं था.
पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी मां के खिलाफ दर्ज किया मामला
अपनी शिकायत में राशिक ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और सास हंसाबेन ने पुलिस से संपर्क करने की हिम्मत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस ने अनीता और उसकी मां हंसाबेन के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया है.
गैर कानूनी ढ़ंग से अंडाणु बेचने पर ये होगी सजा
मीडिया में छपी खबर मुताबिक, बीते कई सालों में गुजरात सहित कई जगहों पर महिलाओं के जरिये लचीले कानून का फायेदा उठाकर अंडाणु बेचने के मामले सामने आए हैं. इस काम के लिए आईवीएफ सेंटर महिलाओं का स्वास्थ्य, शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक बनावट के आधार पर पैसे देते हैं, जिसके लिए बिचौलिये गरीब और भोलीभाली महिलाओं को वरगला कर ये काम करवाते हैं.
भारत में इसको लेकर कोई ठोस कानून न होने से बिचौलिये अक्सर सजा से बच जाते हैं. रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2021 के मुताबिक अंडाणु साझा करने के लिए सरकार ने एक विशेष मानदंड तैयार किया है. गैरकानूनी ढ़ंग से अंडाणु बेचने पर 3 से 8 साल की सजा के साथ 5 से 10 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
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