Gujarat: गुजरात सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 585 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया. लिफाफे की गणना से पता चलता है कि सरकार ने 1.17 लाख व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रुपये का भुगतान करने का प्रावधान किया है.
भुगतान के लिए 2.436 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग
इसके अलावा, सरकार ने कोविड रोगियों को दी जाने वाली विभिन्न दवाओं की खरीद के लिए और कोविड अस्पतालों में सेवाओं के लिए चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों को किए गए भुगतान के लिए 2.436 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है.
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बुधवार को पूरक मांग करते हुए सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि “चालू वर्ष के 1,500 लाख रुपये (15 करोड़) के प्रावधान के खिलाफ, कोविड-19 के दौरान मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को 50,000 रुपये के भुगतान करने के लिए 58500 लाख रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान है.
राज्य में कोरोना का कहर कम
बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को 50,000 रुपये का भुगतान दिया जाना है. गुजरात में लगातार कोरोना का कहर थमता नज़र आ रहा है पिछले 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 58 नए मामले आये हैं. अगर मौतों की बात करें तो राज्य में बुधवार को शून्य मौत दर्ज की गई.
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