Ahmedabad blast case: 2008 में 70 मिनट में 21 धमाकों से दहल गया था अहमदाबाद, अब अदालत ने 38 लोगों को सुनाई फांसी की सजा
Gujarat News: 2008 अहमदाबाद विस्फोट मामले में अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है.
Ahmedabad Blasts Case: गुजरात (Gujarat) स्थित अहमदाबाद 14 साल पहले 2008 में हुए दहल गया था. 70 मिनट में 21 सीरियल बम ब्लास्ट हुए और 56 लोगों की मौत हो गई वहीं 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. अब इस मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है. ब्लास्ट के मामले में 77 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था. साल 2008 में हुए आतंकी हमलों में 56 लोग मारे गए थे.
बीती 8 फरवरी को अदालत ने मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. अदालत ने 14 साल से अधिक पुराने मामले में पिछले साल सितंबर में ही सुनवाई खत्म कर दी थी. धमाकों के कुछ दिनों बाद पुलिस ने सूरत के अलग-अलग हिस्सों से बम बरामद किए थे, जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 यानी कुल 35 FIR दर्ज की गई थी.
पुलिस ने किया था यह दावा
पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के ही एक संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़े लोग इस धमाके में शामिल थे.
आरोप है कि इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आतंकवादियों ने साल 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाके की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया.
1 आरोपी बना सरकारी गवाह
साल 2009 के दिसंबर में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस ब्लास्ट में दर्ज 35 FIR को एक में ही समाहित कर दिया है. एक आरोपी के सरकारी गवाह बनने के बाद आरोपियों की संख्या 77 हो गई.
दोषियों में सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान शामिल हैं. सभी 49 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 के तहत दोषी ठहराया गया. दोषियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत भी मामला चला है.
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