Gujarat News: गुजरात सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए बॉन्ड नियमों में किए बदलाव
Gujarat News: गुजरात सरकार ने 2 अप्रैल को एक अधिसूचना के माध्यम से बॉन्ड सेवा नियमों की शर्तों में व्यापक बदलाव किए, जिसमें सेवा की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करना शामिल है.
Gujarat News: गुजरात सरकार ने 2 अप्रैल को एक अधिसूचना के माध्यम से बॉन्ड सेवा नियमों की शर्तों में व्यापक बदलाव किए, जिसमें सेवा की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करना शामिल है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन डॉक्टरों को गुजरात के केवल 14 सरकारी और जीएमईआरएस अस्पतालों में तैनात किया जाएगा. अधिसूचना में आगे कहा गया है कि प्रवेश के दौरान, उन्हें कुल 50 लाख रुपये के बॉन्ड में से केवल 15 लाख रुपये की बैंक जमानत जमा करनी होगी.
14 सरकारी और जीएमईआरएस अस्पतालों में तैनात किया जाएगा
यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन डॉक्टरों को गुजरात के केवल 14 सरकारी और जीएमईआरएस अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, न कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सुपर स्पेशियलिटी के लिए चिकित्सा उपकरण या बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है. अधिसूचना में आगे कहा गया है कि प्रवेश के दौरान, उन्हें कुल 50 लाख रुपये के बॉन्ड में से केवल 15 लाख रुपये की बैंक जमानत जमा करनी होगी, बाकी 35 लाख रुपये हलफनामे के रूप में होंगे. गरीब मरीजों को भी इस खंड से छूट दी जाएगी.
25% दंड के रूप में देना होगा
यदि डॉक्टर बीच में बॉन्ड छोड़ना चाहता है, तो उन्हें पहले की 50% राशि के बजाय बांड की राशि का 25% दंड के रूप में देना होगा. इसमें यह भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी परीक्षा के बाद अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा और बॉन्ड की अवधि पूरी होने के बाद ही अंतिम दस्तावेज देगा. 2021-22 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.
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