Gujarat News: गुजरात हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष को जारी किया नोटिस
Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को चंदनगढ़ में अवैध अतिक्रमण और निर्माण को उजागर करने वाले कांग्रेस नेताओं द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई की
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Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को चंदनगढ़ में अवैध अतिक्रमण और निर्माण को उजागर करने वाले कांग्रेस नेताओं द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. इसमें हाईकोर्ट ने वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और भाजपा विधायक शाहेरा जेठाभाई घेलाभाई अहीर (भरवाड़) सहित गुजरात सरकार के कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया.
कांग्रेस नेताओं ने जनहित याचिका जारी की
पंचमहल जिले के कांग्रेस नेताओं जसवंतसिंह सोलंकी और दुष्यंतसिंह चौहान ने जनहित याचिका दायर की. जनहित याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि विधायक ने अपने लिए मध्य गुजरात में आरक्षित वन के अंदर की जमीन का अतिक्रमण कर अवैध रूप से एक आवासीय परिसर का निर्माण किया है और ट्रस्ट के माध्यम से वह इसके अध्यक्ष और प्रबंधन के रूप में चलता है.
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किसी भी गैर-वन गतिविधि की अनुमति नहीं
जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि वन अधिकारी एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा इस तरह के गंभीर उल्लंघन के मूक दर्शक बने हुए हैं. यह इंगित किया गया है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकृति के निर्माण सहित किसी भी गैर-वन गतिविधि की अनुमति नहीं है.
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भरवाड़ और उनके ट्रस्ट ने, "मंदिर से संबंधित गतिविधियों की शरण का दावा करके और मंदिर के आगंतुकों को सुविधाएं और आवास प्रदान करके अपनी गैर-वन गतिविधियों को उचित ठहराया है.
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