Gujarat News: रानिप पुलिस ने साबरमती जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे दो कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, दोनों ने अपने बाएं पैर से मोबाइल को बांध रखा था. इस मामले को लेकर प्रभारी जेलर जयंती प्रजापति द्वारा रानिप पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. प्रजापति ने अपनी शिकायत में कहा है कि नए जेल में औचक दौरे की योजना बनाई गई थी, जो पुरानी जेल के पास था.


चेक करने पर एक मोबाइल और सिम कार्ड पाया गया


औचक निरीक्षण के दौरान जेल अधिकारियों ने बराक 10/22 की जांच की और पाया कि बृजेश भट्ट के बाएं पैर में कुछ था और जब उन्होंने चेक किया तो एक मोबाइल और सिम कार्ड पाया गया.  पूछताछ के दौरान, उसने जेल अधिकारियों को सूचित किया कि उसे उसी जेल में एक कैदी नितिन यादव द्वारा मोबाइल दिया गया था, यादव ने बाद में अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली. जेल अधिकारियों ने सिफारिश की है कि मोबाइल फोन को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाना चाहिए.


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गुजरात कोर्ट ने एक मामले में की ये सुनवाई


एक मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत आरोपी किशोर को इस टिप्पणी के साथ अग्रिम जमानत दी कि उसे सलाखों के पीछे डालना एक कट्टर अपराधी में बदलने की दिशा में पहला कदम होगा. मामला सरदारनगर थाने का है, जहां बीकॉम प्रथम वर्ष के एक छात्र के खिलाफ नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार को लेकर पोक्सो अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.


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