National Crime Records Bureau: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में गुजरात में शराबबंदी और नशीली दवाओं से संबंधित कानूनों के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. 2021 में, निषेध कानून और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत देश में दर्ज 10.93 लाख मामलों में से, 2.84 लाख गुजरात में थे. 2020 में, गुजरात में ऐसे 2.42 लाख मामले दर्ज किए गए थे. पिछले वर्ष की तरह, गुजरात में सबसे अधिक मामले निषेध अधिनियम से संबंधित थे. गुजरात में कुल 2.84 लाख मामलों में से अकेले 2.83 लाख मामलों में निषेध अधिनियम के तहत अपराध हुए.


एनसीआरबी की रिपोर्ट में बड़ा दावा
एनसीआरबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2021 में निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या 6.78 लाख थी. पिछले साल की तुलना में गुजरात में एक साल में शराबबंदी कानून के तहत मामलों में करीब 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 2020 में गुजरात में 2.43 लाख, इसी तरह के मामलों की संख्या सबसे अधिक थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत केवल 461 मामले दर्ज किए गए थे, जो किसी व्यक्ति को किसी भी मादक दवा के उत्पादन/निर्माण/खेती, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और/या खपत पर रोक लगाता है.


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जनवरी 2021 और जुलाई 2022 के बीच इतनी गिरफ्तारी
इस महीने की शुरुआत में, अहमदाबाद में जहरीली शराब की त्रासदी के मद्देनजर, जिसमें 42 लोग मारे गए थे, गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने कहा था कि राज्य में जनवरी 2021 और जुलाई 2022 के बीच निषेध कानून के तहत 2,52,071 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.


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