Gujarat Election Commission: सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने गुजरात में 3,200 से अधिक ग्राम पंचायतों के आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हटाने का आदेश दिया है. आदेश के बाद भाजपा ने कहा कि वह एसईसी के निर्देश के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेगी जबकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने अब इस मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को गांधीनगर में पार्टी के ओबीसी नेताओं और विधायकों की तत्काल बैठक बुलाई है.


10 फीसदी सीट ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षित
गुजरात पंचायत अधिनियम के तहत, ग्राम पंचायत चुनावों में 10 फीसदी सीट ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षित हैं. इस महीने की शुरुआत में एसईसी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इन 10 फीसदी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों में बदलने के लिए कहा था.


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एसईसी ने इस फैसले का दिया हवाला
सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए एसईसी ने कहा कि अदालत ने मई में सभी राज्य चुनाव आयोगों को निर्देश दिया था कि ओबीसी आयोगों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्हें चुनाव प्रस्तावित होने पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी चाहिए.


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