Gujarat News: सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत याचिका पर बहस हुई पूरी, गुजरात सत्र न्यायालय ने सुरक्षित रखा आदेश
Teesta Setalvad: तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत याचिका पर बहस हुई हो चुकी है. गुजरात सत्र न्यायालय ने इस मामले में अब अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
Gujarat Sessions Court: जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने गुरूवार को यहां एक सत्र अदालत से कहा कि गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा सीतलवाड़ पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. सीतलवाड़ के वकीलों ने कहा कि एसआईटी के वे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वह 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए एक ‘‘बड़ी साजिश’’ का हिस्सा थीं.
कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला
सीतलवाड़ और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी आर बी श्रीकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही सत्र अदालत ने गुरुवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में सीतलवाड़ को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारियों आर. बी. श्रीकुमार और संजीव भट्ट के साथ पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था.
गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल ने किया ये दावा
गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल की ओर से सत्र न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में दावा किया गया है कि सीतलवाड़ 2002 के दंगों के बाद राज्य में बीजेपी सरकार को गिराने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश में शामिल थीं.
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