Gujarat Vehicle Retention: यूपी और दिल्ली की तरह अब गुजरात में भी होगी वाहन नंबर रिटेंशन पॉलिसी, जानिए इस बारे में
Gujarat Retaintion Policy: यूपी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तर्ज़ पर अब गुजरात में भी वाहन रिटेंशन पॉलिसी लागू की जाएगी जो गुजरात सरकार ने वाहन मालिकों की दिक्कतों और पेशकश पर यह फैसला लिया है. जानिए
Gujarat Vehical Retaintion: दिल्ली, उत्तर प्रदेशऔर पश्चिम बंगाल को देखते हुए अब गुजरात सरकार ने भी वाहन रिटेंशन पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है जिसमें गुजरात में अब वाहन चालकों को अपना पसंदीदा वाहन नंबर फिर से मुहैया कराया जा सकेगा. इस रिटेन्शन पॉलिसी में वाहन मालिकों को दो बार वाहन नंबर मिल सकेंगे.
गुजरात सरकार ने लागू की वाहन रिटेंशन पॉलिसी
वाहन रिटेन्शन पॉलिसी लागू करने का फैसला गुजरात सरकार ने वाहन मालिकों की दिक्कतों और पेशकश को ध्यान में रखते हुए लिया साथ ही जो वाहन कबाड़ हो गए हैं या ये कहें कि बेचें गए हो, इसके बाद वाहन चालक अपने नए वाहनों में पसंदीदा नंबर अपने पास रख सकेंगे और इसी के साथ वो वाहन नंबर तो बार भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए वाहन चालकों के लिए एक निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा.
किन हालातों में कर सकेंगे आवेदन ?
इसके लिए अगर कोई वाहन मालिक अपने लिए कोई नया वाहन खरीदता है तो उसे अपने पुराने पसंदीदा नंबर के लिए आवेदन करना होगा. बाद में उसे उसका पसंदीदा पुराना नंबर मुहैया करा दिया जाएगा . अगर वाहन की कंडीशन बहुत खराब हो इसके लिए भी वो आवेदन कर अपने पुराना पसंदीदा नंबर प्राप्त कर सकेगा. सिर्फ नया वाहन खरीदने पर ही पुराना पसंदीदा नंबर मिलेगा हालांकि पुराने वाहनों के लिए पसंदीदा नंबर नहीं मिलेगा और वाहन मालिक को पसंदीदा नंबर पाने के लिए एक वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा.
वाहन नंबर रिटेंशन में मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहनों में गोल्डन नंबर के लिए आठ हजार, सिल्वर नंबर के लिए 3500 रुपए, अन्य नंबरों के लिए दो हजार रुपए और अन्य वाहनों में गोल्डन नंबर के लिए 40 हजार, सिल्वर नंबर के लिए 15,000 और अन्य नंबरों के लिए आठ हजार रुपए न्यूनतम शुल्क भुगतान करना होगा.
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