Vadodara: अब दहेज मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, 2021 में 'एंटी-लव जिहाद' कानून के तहत थे नामजद
गुजरात के कथित पहले 'लव-जिहाद' वाले केस में फिर एक नया मोड़ आया है. पीड़िता पत्नी ने पति और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने FIR दर्ज कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.
Vadodara Domestic Violence: वडोदरा में साल 2021 में गुजरात 'एंटी-लव जिहाद' कानून के तहत नामजद पिता-पुत्र को अब दहेज के मामले में गिरफ्तार किया गया है. समीर की पत्नी ने ससुर अब्दुल कुरैशी और पति पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. साल 2021 में समीर को गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन ) अधिनियम, 2021 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह राज्य में कथित 'लव जिहाद' का पहला मामला था. वडोदरा के सहायक पुलिस आयुक्त ए.वी. कटकड़ ने मीडिया को बताया कि पीड़िता ने अपने पति समीर और ससुर अब्दुल कुरैशी के खिलाफ गोत्री थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
ससुर ने मारी पेट पर लात- पीड़िता
पीड़िता के अनुसार, ससुर ने उसके पेट पर लात मारी, जिससे उसका गर्भपात हो गया. उसने यह भी आरोप लगाया कि ससुर और पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और भारी-भरकम दहेज की मांग की. अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा.
पीड़िता ने पहले भी दर्ज कराई थी पति के खिलाफ शिकायत
जून 2021 में पीड़िता ने पहली बार अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जब उसने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि समीर ने खुद को ईसाई बताकर उससे दोस्ती की, बाद में उसके साथ अंतरंग संबंधों की तस्वीरें लीं, जिनका इस्तेमाल उसने ब्लैकमेल करने के लिए किया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब दोनों की शादी हो गई तब उसे इस्लाम कबूल करने और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया.
पीड़िता ने अदालत के बाहर कर लिया था समझौता
साल 2022 में समीर ने एक याचिका दायर की फिर बाद में वापस ले लिया, जिसका पीड़िता ने विरोध नहीं किया. वह यह कहकर एफआईआर वापस लेने के लिए तैयार हो गई कि दोनों परिवारों ने अदालत के बाहर समझौता कर लिया है. उसने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष यह भी कहा था कि उसने अपने पति पर कभी भी 'लव जिहाद' का आरोप नहीं लगाया था, बल्कि पुलिस ने एफआईआर में यह आरोप लगाया था. इसके बाद अदालत ने समीर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था.
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