Gujarat News: गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आमिर शेख नाम के शख्स को कंडीशनल रिहाई देने का आदेश दिया. लगभग 20 महीने बाद उसे बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था. अदालत का यह आदेश उसकी मां द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि उसका बेटा एक भारतीय नागरिक है.


बांगलादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था


जून 2020 में, विशेष अभियान समूह (SOG) के अधिकारियों ने पड़ोसी देश के चंदोला झुग्गियों के निवासी आमिर को ऑक्ट्रोई नाका के पास इस संदेह में हिरासत में लिया कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है. उसकी मां रशीदाबेन ने हाईकोर्ट के साथ बंदी होने की प्रत्यक्ष याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनका परिवार, जो 2002 के दंगों में प्रभावित हुआ था, एक सरकारी पुनर्वास योजना के तहत अहमदाबाद के इस हिस्से में बस गया था.


रशीदाबेन ने याचिका दायर की और बेटे को भारतीय नागरिक बताया


रशीदाबेन ने दावा किया कि राज्य सरकार ने 2010 में, हाईकोर्ट के आदेश पर, उन परिवारों के पुनर्वास का फैसला किया था, जिनकी पहचान भारतीय नागरिकों के रूप में की गई थी और जो 2002 के दंगों के दौरान पीड़ित थे. इसके साथ ही उसने अपने बेटे के ज़रूरी डाक्यूमेंट्स जैसे- आधार कार्ड, चुनाव कार्ड और राशन कार्ड को यह साबित करने के लिए पेश किया कि उसका बेटा वास्तव में एक भारतीय नागरिक था. रशीदाबेन ने कहा कि उनके बेटे, उनके अन्य बच्चों की तरह, अहमदाबाद में पैदा हुए और पले-बढ़े. अपने बेटे की रिहाई की मांग वाली रशीदाबेन की याचिका का विरोध करते हुए,


एसओजी ने अपने रुख पर जोर दिया कि आमिर अपनी भारतीय नागरिकता स्थापित करने में सक्षम नहीं था. साथ ही हाइकोर्ट ने और दस्तावेज़ मांगे और इनका सत्यापन करने का आदेश दिया.याचिका दर्ज करने वाली मां ने हाइकोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा, "मैं उतना ही भारत की नागरिक हूं जितने अन्य हैं और मेरा हिरासत में लिया गया बेटा भी एक भारतीय नागरिक है. जब मेरे पति और मैं भारत के नागरिक हैं, तो मेरे बच्चे की नागरिकता पर कैसे सवाल उठ सकते हैं". 


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