Hardik Patel News: कांग्रेस के युवा नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद की एक अदालत से बड़ा झटका मिला है. दरअसल अहमदाबाद में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के पूर्व नेता हार्दिक पटेल और 20 अन्य के खिलाफ दंगे और बिना अधिकार के घर में घुसने और  तोड़फोड़ करने के मामले को वापस लेने संबंधी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.


अदालत ने दो मई को पेश होने के लिए कहा


मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वी डी मोड ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और हार्दिक सहित सभी आरोपियों से दो मई को अदालत में पेश होने के लिए कहा और साथ ही अदालत उस वक्त हीआरोप तय करना शुरू करेगी जब ये लोग शामिल होंगे. राज्य सरकार ने हाल में कहा था कि उसने आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आपको बता दें कि कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल और 20 अन्य पर मार्च 2017 में यहां रामोल पुलिस ने वस्त्रल में भाजपा के तत्कालीन पार्षद परेश पटेल के घर के बाहर हंगामा करने, घर में घुसने और उसमें तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया था.


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विधानसभा चुनाव से पहले लगाई जा रही ये अटकलें 


साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है. इस बीच खुद हार्दिक पटेल ने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूं. नाराजगी परिवार में रहती है, हकीकत में तबीयत खराब नहीं थी, लोगों ने पूछ पूछ कर खराब कर दी. हमें भी पावरफूल बनना पड़ेगा.


उन्होंने बीजेपी की तारीफ के सवाल पर कहा कि तारीफ तो मैंने बाइडेन की भी की थी तो क्या मैं बाइडेन के साथ चला गया. गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कहा, ''मैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नाराज नहीं हूं. मैं प्रदेश नेतृत्व से नाराज हूं. मैं परेशान क्यों हूं? चुनाव आ रहे हैं और ऐसे समय में ईमानदार और मजबूत लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. उन्हें पद दिया जाना चाहिए.''


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