Gujarat HC: हाईकोर्ट ने जुल्मी परिवार से बचाकर एक विवाहित जोड़े को दोबारा मिलाया
Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने एक पति-पत्नी को दोबारा मिलाया है. लड़की के परिवार वाले लड़की के शादीशुदा होने के बावजूद भी उसकी शादी कहीं और करा रहे थे. जानिए
Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को एक विवाहित जोड़े को फिर से मिलाया जब पति ने अपनी पत्नी की हिरासत का दावा करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. दरअसल लड़की के घरवाले उसकी ज़बरदस्ती शादी कहीं और करा रहे थे जिसके बाद लड़के को इस बात की खबर मिली.
क्या है मामला?
मामले में पिछले साल 30 जनवरी को शादी का रजिस्ट्रेशन कराकर दंपति अलग रह रहे थे. उन्होंने अपने परिवारों को सूचित नहीं किया जो स्पष्ट रूप से उनके रिश्ते के खिलाफ थे. महिला जहां छोटा उदेपुर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, वहीं पुरुष वहां के एक निजी स्कूल में पढ़ाता है
चूंकि जोड़े ने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी शादी के बारे में सूचित नहीं किया था, इसलिए महिला के परिवार ने उसकी सगाई की व्यवस्था की थी. जब महिला ने उन्हें बताया कि वह शादीशुदा है, तो परिवार ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सगाई की योजना को आगे बढ़ा दिया. वे रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि दंपति अलग-अलग समुदायों से हैं, पुरुष पटेल है और महिला राठवा है.
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महिला ने अपने पति के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की
जब पति को पता चला कि महिला का परिवार उसकी जबरदस्ती सगाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने 29 जनवरी को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और अनुरोध किया कि उसे मुक्त कर दिया जाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने महिला और उसके परिवार के सदस्यों को तलब किया, और तथ्यों की पुष्टि की कि सगाई 6 फरवरी को हुई थी. महिला को अदालत में पेश किया गया तो उसने अपने पति के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की.
हाईकोर्ट ने परिवार वालों को लगाई फटकार
महिला के पिता ने शादी का विरोध करना जारी रखा, लेकिन अदालत ने महसूस किया कि उसे अपने फैसले पर आने में कुछ समय लगेगा. एचसी ने महिला के पिता को यह जानने के बावजूद कि वह शादीशुदा है, उसकी इच्छा के खिलाफ उसे सगाई में मजबूर करने के लिए भी फटकार लगाई. अदालत ने दंपति को पुलिस सुरक्षा में छोटा उदेपुर वापस भेजने का आदेश दिया.
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इसने जिला पुलिस अधीक्षक को महिला के परिवार को शादी स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए कुछ नैतिक पुलिसिंग करने का भी आदेश दिया. दंपति को कम से कम चार सप्ताह तक पुलिस सुरक्षा मिलेगी.