Gujarat Minor Rape Case: गुजरात के कतारगाम (Katargam) में एक सात साल की मासूम के साथ रेप (Minor Raped) करने और उसके बाद उसकी हत्या (Murder) करने के मामले में आरोपी मुकेश पंचाल को फांसी (Capital Punishment) की सजा सुनाई गई है. बता दें कि शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड दिया है. जज यु एम भट्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. बता दें कि चौथे एडिशनल जज ने उन्हे दोषी करार दिया था.
दरअसल मामला 7 दिसंबर 2022 का है जब कतारगाम के वेडरोड में दोषी मुकेश पांचाल ने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी. बच्ची के चीखने-चिल्लाने की आवाज बाहर न जाए इसके लिए दोषी ने बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. बच्ची का बलात्कार करने के बाद पंचाल ने मासूम की हत्या कर दी और उसके शव को एक मकान में पलंग के अंदर छुपा दिया था.
मामले में जांच के लिए हुए SIT गठित
जब मामले का खुलासा हुआ तो सुरत की चोकबजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तुरंत चार्जशीट दाखिल की और पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. सूरत के पुलिस कमिश्नर ने एक विशेष SIT का भी गठन किया था. SIT की टीम ने इस पूरे केस की जांच की और अदालती कारवाई भी तेजी से की गई जिसके परिणामस्वरूप दो माह के अंदर ही मासूम के दोषियों को सजा का एलान भी कर दिया गया.
लोगों ने की थी फांसी की मांग
बता दें कि इस मामले को लेकर बच्ची के परिजनों और अन्य लोगों में काफी आक्रोश नजर आया था. 7 साल की मासूम का बलात्कार और हत्या को लेकर लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया था. इस दौरान लोगों ने आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की मांग की थी. हालांकि अब आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है.
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