Kheda News: खेड़ा के नडियाद की एक सेशन अदालत ने मंगलवार को 14 साल की दलित लड़की का पिछले साल अपहरण करने औऱ बच्ची को गलत तरीके से छूने की कोशिश के आरोप में तीन लोगों को पांच साल की कठोर जेल की सजा सुनाई. पुलिस के अनुसार, खेड़ा के सभी तीन लोगों को नडियाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीआर भट्ट की एक अदालत ने दोषी ठहराया था. पुलिस ने कहा कि तीन लोगों ने पीड़ित लड़की को पिछले साल 2 मार्च को नडियाद में उसके घर से अगवा किया और फिर उसे खेड़ा के में एक घर में बंद कर दिया.
पांच साल की कठोर जेल की सजा सुनाई गई
खेड़ा में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तीनों लोगों ने लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था. उसका अपहरण करने के बाद, एक आरोपी ने बच्ची को गलत तरीके से छूने की कोशिश की. तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विशेष पोक्सो केस के तहत चार्जशीट दाखिल की और गवाहों के बयानों और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर सत्र अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया. तीनों लोगों को दोषी ठहराया गया है और पांच साल के कठोर जेल की सजा सुनाई गई है.
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इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया था मामला
तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण, 366 एक महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए, 120 बी आपराधिक साजिश के लिए, 354 यौन उत्पीड़न के लिए, 354 ए (1) महिला पर हमला करने के लिए उसकी विनम्रता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम.की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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