Jaysukhbhai Patel Bail Rejected: गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा कंपनी के MD जयसुखभाई पटेल की अंतरिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई. गुजरात के मोरबी में अचानक से केबल ब्रिज टूट गया था. इस हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हो गई थी. ये घटना उस वक्त घटी जब लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गुजरात के ऊपर चढ़े हुए थे. जब ये पुल टूटा तो उसपर बच्चों और महिलाओं सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे. कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई तो कुछ लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई.
गुजरात के मोरबी में अचानक से केबल ब्रिज टूट गया था. ये घटना उस वक्त घटी जब लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गुजरात के ऊपर चढ़े हुए थे. जब ये पुल टूटा तो उसपर बच्चों और महिलाओं सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे. कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई तो कुछ लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई. इस मामले में गुजरात सरकार ने ओरेवा समूह के एमडी जयसुख पटेल द्वारा मोरबी पुल ढहने के पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए मांगी गई अंतरिम जमानत का विरोध किया था.
जयसुख पटेल ने मच्छु नदी पर बने पुल से जुड़े हादसे में मृतकों के परिवारों और घायल हुए 56 लोगों को मुआवजा देने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोर्ट से 15 से 20 दिनों के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था.
गुजरात उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा समूह को मोरबी झूला पुल हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा चार सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया था.
30 अक्टूबर को टूटा था मोरबी का झूला पुल
गौरतलब है कि राज्य के मोरबी शहर में मच्छु नदी पर स्थित झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था. इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा 56 अन्य घायल हो गये थे. यह पुल ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बना था. पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में जयसुख पटेल सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी वर्तमान में मोरबी उप-जेल में बंद हैं.
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