(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Rajkot News: राजकोट में दो नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
POCSO Act: राजकोट में एक विशेष अदालत दो नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोपी को दोषी पाया है. कोर्ट ने 45 दिनों के बाद रेप के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
Rajkot Crime News: राजकोट की एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों से रेप के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. गोंडल में विशेष न्यायाधीश डी. आर. भट ने मंगलवार को आरोपी सालिकराम मोरिया को भारतीय दंड संहिता और ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी पाया. लोक अभियोजक घनश्याम डोबरिया ने कहा कि जिले के गोंडल तालुका में सड़कपिपलिया गांव में 20 मई को इस अपराध का पता चला था. उन्होंने कहा कि मोरिया ने तीन साल और पांच साल की उम्र की दो लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका रेप किया था.
क्या बोले सरकारी वकील घनश्याम डोबरिया
सरकारी वकील घनश्याम डोबरिया ने कहा कि 20 मई को जिले के गोंडल तालुका के सदकपिपलिया गांव में अपराध की सूचना मिली थी. मोरिया ने तीन और पांच साल की लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका यौन शोषण किया था. उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियां गांव में अपने घरों के पास अकेले खेल रही थी. डोबरिया ने कहा कि परिवार के लोगों ने आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी. गोंडल शहर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच इकाई द्वारा इस घटना की जांच की गई और आरोपी को पांच दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.
कोर्ट ने 45 दिन बाद सुनाया फैसला
उन्होंने बताया कि जब बच्चियों के परिवार वालों को उनके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले तो उन्हें मारपीट की जानकारी हुई और प्राथमिकी दर्ज कराई गई. डोबरिया ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को ध्यान में रखते हुए घटना के 45 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाया है.
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