Rajkot Rape News: गोंडल की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दो मामलों में 23 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. पॉक्सो कोर्ट के जज डीआर भट्ट ने 2020 में महज सात महीने के अंदर 16 साल की बच्ची का दो बार अपहरण और दुष्कर्म करने वाले धर्मेश उर्फ कानो राठौड़ को बुधवार को सजा सुनाई. 22 मार्च को राठौड़ ने बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. लड़की की मां द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.


जमानत पर छूटने के बाद फिर किया जुर्म
जमानत पर छूटने के बाद 29 अक्टूबर को उसने फिर से बच्ची का अपहरण कर लिया और वारदात को अंजाम दिया. अतिरिक्त लोक अभियोजक घनश्याम डोबरिया ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में अलग-अलग आरोप पत्र दायर किया है. डोबरिया ने कहा, "अदालत ने राठौड़ को दंडित करने के लिए 11 गवाहों की गवाही और अन्य दस्तावेजी सबूतों पर भरोसा किया."


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सूरत में दो हफ्ते पहले भी हुआ था रेप
सूरत में करीब दो हफ्ते पहले भी रेप की खबर सामने आई थी. पुलिस ने कहा था कि गुजरात के सूरत में एक खेत में पांच लोगों ने प्रेमी के सामने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके मोबाइल फोन लेकर भाग गए. अधिकारियों के मुताबिक, 27 वर्षीय पीड़िता रात करीब आठ बजे अपने प्रेमी के साथ सड़क किनारे बैठी थी, तभी लोग पहुंचे और दंपति को साथ चलने को कहा. पुलिस ने कहा कि जब आदमी ने इनकार किया, तो उन्होंने उसे पीटा और बांध दिया और दोनों को पास के एक खेत में ले गए जहां उन्होंने कथित तौर पर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया. बाद में पीड़िता ने अपनी बहन को आपबीती बताई.


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