Rajkot News: राजकोट की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को कुटियाना (पोरबंदर) के एनसीपी विधायक कंधल जडेजा को हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद 2007 में पुलिस हिरासत से भागने के आरोप में 18 महीने जेल की सजा सुनाई. मामले में कुल 14 लोगों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई जबकि 12 अन्य को अदालत ने बरी कर दिया. दरअसल जडेजा 5 फरवरी 2007 की सुबह पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे जिसके बाद उन्हें ये सजा सुनाई गई. 


18 महीने जेल की सजा सुनाई गई


सहायक लोक अभियोजक महेश जोशी ने बताया कि जडेजा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 224 के तहत दोषी ठहराया गया और 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई.  उस पर 10.000 . रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आदेश को चुनौती देने के लिए एक आवेदन जमा करने के बाद जडेजा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया, जोशी ने कहा अदालत ने जडेजा को एक अपील के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए एक महीने का समय दिया. कंधल जडेजा पोरबंदर जिले में कुटियाना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. जो 2012 में पहली बार विधायक बने  और 2017 में एक और कार्यकाल जीता.


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क्या है पूरा मामला?


मामले के विवरण के अनुसार जडेजा को 2007 में पोरबंदर की कमलाबाग पुलिस द्वारा केशु नेभा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें पुलिस हिरासत में राजकोट के विद्यानगर मुख्य मार्ग पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जडेजा 5 फरवरी 2007 की सुबह पुलिस हिरासत से फरार हो गए. ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने तब नियंत्रण कक्ष को जडेजा के भागने की सूचना दी थी और तीन डॉक्टरों सहित 14 लोगों के खिलाफ राजकोट के प्रद्युम्न नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी.


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