Gujarat News: गुजरात में राजकोट नगर निगम (आरएमसी) ने सावन माह के चार सोमवार के दौरान चिकन, मटन और मछली की बिक्री और भंडारण करने को प्रतिबंधित कर दिया है. यह प्रतिबंध 29 जुलाई से शुरू होगा और हिंदू त्यौहार जन्माष्टमी पर भी लागू रहेगा. एक अधिसूचना में कहा गया है कि सावन के चार सोमवार एक, आठ, 15 और 22 अगस्त को बूचड़खाने बंद रहेंगे और इन तारीखों को मांस, मटन, मछली और चिकन की बिक्री और भंडारण पर रोक रहेगी.
जन्माष्टमी में मांस की बिक्री की अनुमति नहीं
22 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी (भगवान कृष्ण के जन्म) के अवसर पर भी मांस की बिक्री की अनुमति नहीं होगी. आरएमसी के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को अधिसूचना की पुष्टि की और कहा कि सावन के दौरान सप्ताह में एक दिन प्रतिबंध लागू रहेगा. सावन का महीना हिन्दू समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है और भगवान शिव के भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हैं.
बता दें कि इससे पहले हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था जबकि शराब की दुकानों को बाहर से कवर किए जाने के आदेश दिए गए थे. हरिद्वार के एसपी और डीएम दोनों ने इस बात की पुष्ट की थी. इसके अलावा के गौतम बुद्ध नगर में जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने निर्देश दिए थे कि 14 से लेकर 26 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो मीट और शराब की दुकान पड़ेगी उसको बंद कर दिया जाएगा.
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