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Rajkot Crime News: राजकोट में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने पाया दोषी, सुनाई उम्र कैद की सजा

Rajkot News: राजकोट में दस साल की एक नाबालिग लड़की से एक व्यक्ति ने रेप किया था. राजकोट स्पेशल कोर्ट ने अब आरोपी को इस मामले में दोषी पाया है. कोर्ट ने शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Rajkot Special Court: गुजरात (Gujarat) के राजकोट (Rajkot) जिले में एक विशेष अदालत (Special Court) ने बुधवार को दस साल की लड़की से यौन शोषण (Sexual Abuse) के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश डी आर भट्ट (Special Judge DR Bhatt) ने आरोपी सुनील अरकबंशी (Sunil Arkabanshi) को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

लोक अभियोजक ने कही ये बात

लोक अभियोजक घनश्याम डोबरिया (Public Prosecutor Ghanshyam Dobria) ने कहा कि आरोपी पेशे से एक मजदूर है. उसने यह पता लगाने के लिए कि लड़की जिले के पड़वाला गांव में औद्योगिक क्षेत्र में एक मजदूर कॉलोनी में अकेली रहती है या नहीं, उस पर नजर रखी. डोबरिया ने कहा, 18 सितंबर, 2021 को जब पीड़िता अकेली थी 24 वर्षीय आरोपी ने घर में घुसकर उससे रेप किया और वहां से फरार हो गया. लड़की ने बाद में अपने पिता को हमले के बारे में बताया, जिसके बाद कोटड़ा संगनी पुलिस थाने (Kotra Sangani Police Station) में मामला दर्ज किया गया.

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कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा

डोबरिया ने कहा कि आरोपी को पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. वकील ने कहा कि गवाहों के बयानों और दस्तावेज के साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई.

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