राजकोट अग्निकांड केस में चार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, कोर्ट ने 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा
Rajkot Game Zone Fire Tragedy: गुजरात के राजकोट में अग्निकांड के बाद गिरफ्तार चार अधिकारियों को कोर्ट ने 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी.
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Rajkot Gaming Zone Fire Updates: गुजरात में राजकोट की एक अदालत ने शहर के एक गेम जोन में आग लगने की घटना के सिलसिले में शुक्रवार को चार अधिकारियों को 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. राजकोट शहर में 25 मई को गेम जोन में लगी भीषण आग के मामले में इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई थी.
राजकोट नगर नियोजन अधिकारी (टीपीओ) एम.डी. सगाथिया, सहायक टीपीओ मुकेश मकवाना और गौतम जोशी और कलवाड रोड अग्निशमन केंद्र के पूर्व स्टेशन अधिकारी रोहित विगोरा को गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बी.पी. ठाकुर की अदालत में पेश किया गया. अधिकारियों की रिमांड का अनुरोध करते हुए सरकारी वकील तुषार गोकानी ने अदालत को बताया कि सगाथिया को 2023 से ही पता था कि गेम जोन अवैध है. इसे कानून के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
वकील ने कोर्ट में दी ये दलील
उन्होंने कहा कि सगाथिया और उनके दो जूनियर अधिकारियों की हिरासत होनी चाहिए, ताकि इस घटना के कारणों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके. तुषार गोकानी ने कहा कि वेल्डिंग की चिंगारी से गेम जोन में आग लगी थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि आग लगने की सूचना मिलने पर रोहित विगोरा और उनकी दमकल टीम मौके पर पहुंची थी.
उन्होंने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सितंबर 2023 में वेल्डिंग के कारण इसी गेम जोन में एक छोटी आग लगने की घटना हुई थी. उस समय भी फायर स्टेशन अधिकारी के रूप में रोहित विगोरा ही मौके पर पहुंचे थे और आग बुझाई थी. तुषार गोकानी ने कहा कि रोहित विगोरा को पता था कि गेम जोन अग्निशमन विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के संचालित हो रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
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