Gujarat HC: 2017 में फिल्म रईस के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में एक शख्स की मौत के बाद अभिनेता शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ की गई थी. एफआईआर रद्द करने के मुद्दे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई घटना दुखद है. अदालत ने नोट किया कि शाहरुख खान के कृत्य को बहुत गंभीर माना जा सकता है. उत्साही कदम में नुकसान किया गया है और इस नुकसान के मरम्मत की जरूरत है.
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वकील ने कहा- अभिनेता माफी मांगने को तैयार
शाहरुख खान के वकील ने कहा कि अभिनेता माफी मांगने को तैयार हैं. साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की संभावना को लेकर शुरुआती तैयारियां भी कर रहे हैं. कोर्ट ने सुलह फॉर्मूले की संभावनाओं को लेकर वादी और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की गई है.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ की प्रमोशन के दौरान गुजरात के वड़ोदरा स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. ये मौत कथित तौर पर शाहरुख को देखने के लिए मची भगदड़ की वजह से हुई थी. इसी सिलसिले में कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन जारी किया था. दरअसल याचिका में उनके खिलाफ रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के लिए आरोप लगाए गए, जब अभिनेता 2017 में अपनी फिल्म रईस के प्रचार के दौरान स्टेशन से गुजरे.
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