Gujarat News: गुजरात की एक विशेष कोर्ट ने एक मासूम बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में 31 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई. अपराध किए जाने के चार महीने से भी कम समय बाद यह फैसला सुनाया गया है. विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कोर्ट के जज डी.पी. गोहिल ने मध्य प्रदेश से सटे अनूपपुर जिले के मूल निवासी रामप्रसाद महेश सिंह को तीन साल नौ महीने की बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने और फिर गला दबाकर उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई.


3 लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा


विशेष लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने कहा कि अपराध 14 अप्रैल को किया गया था और पुलिस ने 27 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था. 30 अप्रैल को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए और दिन-प्रतिदिन सुनवाई की गई. कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा योजना के तहत तीन लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया. सुखाड़वाला ने कहा कि अगर मामले की अध्यक्षता कर रहे पूर्व जज का तबादला नहीं किया गया होता तो फैसला बहुत पहले सुनाया जा चुका होता.


सो रही नाबालिग को किया था अपहरण


मामले के विवरण के अनुसार, पीड़िता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूरत शहर के पुना इलाके में एक फुटपाथ पर सो रही थी, जब दोषी ने उसका अपहरण कर लिया. वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने यौन उत्पीड़न किया और बाद में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी.


पुलिस के मुताबिक, शख्स ने शव को गड्ढे में फेंककर और उसे कचरे और पत्थरों से ढककर सबूत मिटाने की कोशिश की. उसके खिलाफ पुना पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (ए) (बी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 302 (हत्या), 201 (सबूत गायब करना) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


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