Delhi Dastarkhwan Restaurant: अपने ग्राहकों को मांस के स्थान पर गोमांस परोसने के आरोप में एक रेस्तरां मालिक को गिरफ्तार किया गया है और गुजरात के सूरत में उसके रेस्तरां दिल्ली दस्तरखवां से 60 किलो गाय का मांस जब्त किया गया. लालगेट थाना के हेड कांस्टेबल यजेंद्र दादूभाई ने कहा कि, 11 सितंबर को उन्हें शिकायत मिली थी कि दिल्ली दस्तरखवां रेस्तरां में गोमांस रखा और परोसा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ रेस्तरां के परिसर की तलाशी ली और तो मांस के छह पैकेट मिले. प्रत्येक का वजन दस किलो था.


पुष्टि हुई की यह गाय का मांस है
सूरत पुलिस ने जब्त किए गए मांस को एफएसएल को भेजा, जिसने पुष्टि की कि यह गाय का मांस है, जिसके बाद उसने गुरुवार देर रात सरफराज मोहम्मद वजीरखान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस बीफ सप्लाई करने वाले अंसार की तलाश कर रही है. गुजरात में गाय और उसके बछड़े की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


किन-किन राज्यों में बैन है बीफ?
स्क्रॉल (मीडिया) के मुताबिक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने गायों के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में "वध के लिए फिट" प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बूढ़ी या अनुपयुक्त गायों के मामले में इसकी अनुमति है. इन कानूनों के उल्लंघन के लिए सजा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है. आज तक, केवल केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में गोहत्या को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है.


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