गुजरात के सुरत में एक नाबालिग लड़की के साथ पांच घंटों के अंदर तीन बार रेप करने के मामले में कोर्ट ने 35 साल के व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की 18 अक्टूबर 2021 को गुजरात से मुंबई जा रही थी. इस दौरान शख्स ने नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप को गिफ्तार कर लिया था.


टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, नाबालिग लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए मुंबई जा रही थी. जिससे उसकी दोस्ती शेयरचैट के जरिए हुई थी. वह गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं और मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गई. इस दौरान मोहम्मद सादिक खत्री नाम के एक शख्स ने उससे बात-चीत शुरू हुई. इस दौरान शख्स ने नाबालिक को मुंबई पहुंचने में मदद करने की बात कही. 


पांच घंटे में तीन बार रेप


हालांकि जब ट्रेन गुजरात के शहर उमरगाम पहुंचीं तो इस शख्स ने नाबिलग को ट्रेन से बाहर खींच लिया. जिसके बाद उनसे नाबालिग को कहीं दूर ले जाकर शाम 7 बजे से रात के करीब एक बजे तक यानी करीब पांच घंटों के दौरान तीन बार रेप किया. नाबालिग से रेप के बाद शख्स ने उसे मुंबई जाने वाली अगली ट्रेन में बिठा दिया. यह घटना 18 अक्टूबर 2024 की है. जानाकारी के मुताबिक नाबालिग से रेप का मामला उसकी मां ने 24 अग्टूबर 2024 को दर्ज करवाया. जिसके बाद नवसारी ग्रामीण की पुलिस ने आरोपी की तलाश शरू की. 


आरोपी के पास से मिली सेक्सवर्धक दवा


पुलिस की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. इस दौरान आरोपी पास से सेक्सवर्धक दवा सिल्डेनाफिल बरामद हुई. मामले पर नवसारी के विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश टीएस ब्रह्मभट्ट ने कहा कि अक्टूबर 2021 में दोषी मोहम्मद सादिक खत्री द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न 'नैतिक पतन का कृत्य' था. साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी. 

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