Gujarat Court Judge Comment on Cow: गुजरात की एक कोर्ट ने गौ तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए जो बातें कही है, वह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, जज ने अपने फैसले में कहा कि गाय जानवर नहीं, मां है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गौ हत्या बंद होने से धरती की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर गाय दुखी होगी तो हमारा धन और संपत्ति सब खत्म हो जाएगा. जज यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि गाय के गौबर से बनाए घरों पर परमाणु विकिरण (Atomic Radiation) भी असर नहीं करता है. इसके अलावा, फैसले में कहा गया कि गौमूत्र से कई लाइलाज बीमारियों का इलाज भी किया जाता है.


तस्कर को दी उम्रकैद की सजा
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के तापी जिले के सेशन जज एसवी व्यास की अध्यक्षता वाली बेंच गौ तस्करी के एक मामले की सुनवाई कर रही थी. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने गौ तस्करी के आरोपी आमीन को उम्रकैद के साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया. दरअसल, मोहम्मद आमीन और आरिफ अंजुम को 16 गायों की तस्करी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था. 


फैसला सुनाते वक्त जज से ज्यादा गौ भक्त नजर आए
मामले में फैसला सुनाते वक्त एसवी व्यास जज कम एक गौभक्त ज्यादा नजर आए. उन्होंने गौ तस्करी के इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि मां है. उन्होंने कहा कि गाय 68 करोड़ पवित्र तीर्थों और 33 करोड़ देवताओं का ग्रह है. अगर गाय दुखी होगी तो हमारा धन और संपत्ति सब खत्म हो जायेगा. इसके साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन को भी गौ हत्या से जोड़ दिया. जज एसवी व्यास ने जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या के लिए भी गौ हत्या को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि अगर गौ हत्या बंद कर दी जाएगी तो धरती की सारी समस्याएं खुद-बखुद समाप्त हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि जब तक गौ हत्या होती रहेगी, दुनिया को जलवायु परिवर्तन से राहत नहीं मिलने वाली है. 


गौमूत्र से गंभीर बीमारियों के इलाज का भी किया दावा
फैसला सुनाते वक्त जज साहब पूरी तरह गौ महिमा में डूबे नजर आए. उन्होंने आगे कहा कि गाय बहुत उपयोगी है. उन्होंने दावा किया कि गाय के गौबर से बनाए घरों पर परमाणु विकिरण (Atomic Radiation) भी असर नहीं करता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौ-मूत्र से कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जाता है. 


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