Triple Talaq Case: गुजरात में बनासकांठा (Banaskantha) जिले के पालनपुर (Palanpur) की एक अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी को तीन तलाक (Triple Talaq) के जरिये अपनी पत्नी को तलाक देने की कोशिश करने के लिए बुधवार को एक साल जेल की सजा सुनाई. सरकारी वकील संजय जोशी ने कहा कि गुजरात में ‘‘तीन तलाक’’ मामले में संभवत: यह पहली दोषसिद्धि है. 


क्या है पूरा मामला?


अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश जी एस दारजी की अदालत ने उप अभियंता सरफराजखान बिहारी (45) को एक साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. आरोपी व्यक्ति की पीड़ित पत्नी शहनाजबानू ने सितंबर 2019 में पालनपुर (पश्चिम) थाने का रूख किया था और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


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क्यों दिया तलाक?


वकील गोविंद मकवाना ने बताया कि सरकार की परियोजना के चलते सरफराज खान को ट्रांसफर कर दिया गया. जहां उसे एक हिन्दू सहकर्मी से प्यार हो गया. जब सरफराज खान के परिवार को इस मामले के बारे में पता चला तो उसे किराए के घर में भेजने का फैसला लिया गया. आरोपी की मां और बहन उनसे मिलने आए जिसके बाद उन्होंने झगड़ा किया और आरोपी गुस्से में आ गया. इसके बाद अपनी पत्नी को पीटा और उसे तलाक देने के लिए तीन बार तलाक कह दिया.


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