Special POCSO Court: गुजरात (Gujarat) के वडोदरा (Vadodara) जिले के सावली में एक विशेष पॉक्सो अदालत (Special POCSO Court) ने मंगलवार को 20 साल के एक युवक को आठ साल के एक बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश जे ए ठाकुर (Special Judge J.A. Thakur) ने धीरेंद्रसिंह ठाकोर (Dhirendrasingh Thakor) को मौत की सजा सुनाई है. धीरेंद्रसिंह ठाकोर (Dhirendrasingh Thakor) ने 2016 में फिरौती के लिये बच्चे का अपहरण कर लिया था. अदालत ने वडोदरा जिला विधिक सेवा अथॉरिटी (District Legal Services Authority) को बच्चे के पिता को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.


अदालत ने अपराध को बताया "दुर्लभ श्रेणी"


अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि यह अपराध ‘‘दुर्लभ श्रेणी’’ में आता है. पॉक्सो अदालत ने पाया कि यह अपराध पूर्व नियोजित था, और किसी भी प्रकार के उकसावे के बिना किया गया था.


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इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई


ठाकोर को भारतीय दंड विधान की धारा 363 (अपहरण), 364 (ए) (फिरौती के लिये अपहरण), 302 (हत्या), 201 (साक्ष्यों को गायब करना), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन सजा सुनाई गई है. अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 और 364 (ए) के तहत मौत की सजा सुनाई.


बीते हफ्ते मेहसाणा में भी इंसानियत हुई थी शर्मसार


बीते हफ्ते गुजरात के मेहसाणा में भी इंसानियत को शर्मशार करने वाली खबर सामने आई थी. यहां तीन लोगों ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया था. उंझा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. ये घटना उस वक्त घटी थी जब पीड़ित शाम को बकरी चराने के लिए गया था. 


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