Youth dies of suffocation due to gas leak of bathroom geyser in Gurugram Hotel: गुरुग्राम (Gurugram) स्थित एक होटल के बाथरूम में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को मृत अवस्था में पाया गया है. पुलिस ने इस घटना के बारे में बताया कि, प्राथमिक जांच से लग रहा कि होटल के बाथरूम में एक गीजर से लीक हुई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस (Carbon Monoxide Gas) से कथित तौर पर दम घुटने से व्यक्ति की मौत हुई. 


पुलिस ने हादसे के संबंध में बताई यह बात
पुलिस ने इस हादसे में मृतक व्यक्ति की पहचान अंबाला, जंदली के रहने वाले सतदेव धीमान के रूप में की है, मृतक धीमान एक निजी विश्विद्यालय से पोस्टग्रेजुएशन कर रहे थे. उन्होंने आगे बताया कि, "सतदेव धीमान और उनके कुछ दोस्तों ने शनिवार को सदर बाजार के पास एक होटल में चेकइन किया था.


मृतक सतदेव धीमान के दोस्त पंकज कुमार ने पुलिस को बताया कि, "उनके छः दोस्त अंबाला से देहरादून की सफ़र पर निकले थे. जहां वह 14 फरवरी को देहरादून पहुंचे, वहां से मसूरी, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली घूमने के बाद 19 फरवरी को गुरुग्राम के एक होटल में चेकइन किया. पंकज ने अपनी शिकायत में बताया, हम लोग शाम को एक माल गए. वहां जाने के बाद, कुछ दोस्त वापस लौट आये.


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उन्होंने आगे बताया कि, हम चार लोगों ने होटल के दो कमरों में चेकइन किया. होटल में अगली सुबह सतदेव बाथरूम में नहाने गये और करीब 25 मिनट बाद भी बाहर नहीं निकले, जहां काफी देर तक बुलाने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद पंकज ने होटल के मैनेजर से बात की और दरवाजा खोलने की कोशिश की.


गैलरी से हमने एक टूटे हुए, वेंटिलेटर शाफ्ट के जरिये देखा, तो वह धुएं से भरे हुए बाथरूम में बेहोश पड़ा था. पुलिस के मुताबिक, बाथरूम का दरवाजा तोड़े जाने पर सतदेव धीमान अचेत स्थिति में पाया गया और वहां धुआं भरा हुआ था. सतदेव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 


इन धाराओं में होटल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला
पंकज ने पुलिस से कहा कि, होटल मालिक और मैनेजर की लापरवाही से यह घटना हुई. उन्हों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है. घटना के सिलसिले में होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 (आग या ज्वलनशील सामग्री संबंधित लापरवाही), धारा 304-ए (लापरवाही से मौत), धारा 34 (साझा इरादा रखने) के तहत FIR दर्ज की गई है.


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