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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Haryana Corona Update: हरियाणा में कोरोना से जुड़े प्रतिबंध 10 फरवरी तक बढ़ाए गए, जानिए क्या-क्या छूट मिली है
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में लगाई गई कोरोना प्रतिबंधों को 10 फरवरी तक बढ़ा दी है. राज्य सरकार ने इन पाबंदियों में कुछ रियायत भी दी है.
Haryana Corona News: हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों को 10 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है. राज्य में हालांकि मॉल और बाजारों को शाम सात बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गयी है. हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने बुधवार को एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी है.
हरियाणा में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए पांच जनवरी को राज्य के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई थीं. इसके बाद एचएसडीएमए ने 10,13 और 18 जनवरी को भी आदेश जारी कर पाबंदियां बढ़ाने की घोषणा की थी. इन सभी पाबंदियों को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
यह लगाई गई थी पाबंदियां
- इन जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे वहीं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को मिलेगी अनुमति, इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी. जबकि इस समय राज्य सरकार ने मॉल और बाजारों को छुट देते हुए शाम सात बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है.
- इन जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा.
- गाइडलाइन के अनुसार इन जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है.
- कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
- दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमशः 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा.
- कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन
नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा. - रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
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