Haryana News: हरियाणा सरकार जून तक बकाये का भुगतान करने वालों को ब्याज में देगी छूट
Loan Interest Rebate Scheme: हरियाणा राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर स्थापित करने या कौशल विकास के लिए ऋणों पर ब्याज को माफ़ करने का फैसला किया है, लेकिन उसके कुछ शर्ते भी रखी हैं.
Haryana News: राज्य सरकार (State Government) ने महिला विकास निगम लिमिटेड (Women Development Corporation Ltd) को दिए गए ऋण (Loan) के ब्याज (Interests) को माफ़ करने का फैसला किया है, जिनका भुगतान एकमुश्त निपटान (One Time Settelment) है. हालंकि यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हों ने लिए गए ऋण (Loan) की मूल राशि (Principal Amount) का भुगतान (Payment) इस साल जून (June) तक कर दिया है.
जिला प्रशासन (District Administration) ने बुधवार को घोषणा की है कि, "राज्य सरकार (State Govt) ने सभी महिला लाभार्थियों (Women Beneficiaries) के लिए एकमुश्त निपटान योजना (One Time Settelment) की है शुरुआत की है. इस योजना के तहत, महिला लाभार्थियों के जरिये लिए स्वरोजगार (Self Employment) के अवसर को स्थापित करने या कौशल विकास (Skill Development) के लिए लिए गए ऋणों का पर ब्याज को माफ़ करने का फैसला किया है. हालंकि प्रशासन इसके लिए एक शर्त रखी है, इसके तहत ब्याज उन्हीं लाभर्थियों का माफ़ किया जाएगा, जिन्होंने अपने बकाया मूल राशि (Outstanding Principal Amount) का भुगतान मार्च 2019 तक कर दिया हो.
लाभार्थी (Beneficiary) को 1 जून तक बकाया राशि करना होगा, तभी मिलेगा फायेदा
वहीं इस मामले में बकाये की भुगतान के बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (Additional Deputy Commissioner) विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि, "इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को एक जून 2022 तक बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या आसान किश्तों (Easy Installments) में करने के लिए आमंत्रित किया गया है." उन्होंने इस योजना के बारे में आगे बताया कि, "अगर लाभार्थी 1 जून तक बकाया राशि का भुगतान करते हैं, वह ब्याज में सौ फीसदी छूट के पात्र होंगे. जबकि लाभार्थी आसान किश्तों में भी राशि का भुगतान कर सकते हैं."