Gurugram Chintal Paradiso Society News: हरियाणा के गुरुग्राम के जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष और जिला उपायुक्त अजय कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत द्वारका एक्सप्रेस वे के पास सेक्टर-109 में स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के तीन टावर ए, बी और सी को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश का सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक फ्लैट को खाली नहीं किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, आईआईटी दिल्ली और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI)की संरचनात्मक जांच में यह सोसाइटी रहने लायक नहीं पाई गई है. इस सोसाइटी में नौ टावर हैं, जिनमें से छह टावर (A,E,F,G,H,J) को खाली करवाया जा चुका है. वहीं अब A,B,C को खाली करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बुधवार देर शाम को आदेश जारी कर दिए हैं.
बता दें इन तीन टावर में 192 फ्लैट हैं, जिसमें करीब 180 परिवार रह रहे हैं. इन परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने घरों को खाली करने कि लिए कहा गया है. दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक कंकरीट में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है. इसलिए सरियों में जंग लग चुका है.
2022 में दो महिलाओं की हुई थी मौत
गुरुग्राम के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करने के लिए जारी आदेश के तहत सभी तीन टावर को 15 दिनों के भीतर खाली करना होगा. चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के टावर D की छह मंजिलें आंशिक रूप से 10 फरवरी 2022 को ढह गईं थीं, जिससे दो महिलाओं की मौत हो गई थी.
जानकारी के अनुसार, आरडब्ल्यूए प्रमुख राकेश हुड्डा का कहना है कि जब तक यह तय नहीं हो जाता कि सोसाइटी का पुनर्निर्माण होगा या पुनर्विकास होगा, तब तक तीन टावर खाली नहीं किए जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार दोपहर को जिला उपायुक्त से मिलकर विवाद नहीं सुलझने तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के फ्लैट खाली करने के आदेश जारी नहीं करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी.