Haryana Vidhan Sabha Chunav 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन बूथों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने गाइडलाइन जारी कर दी है. भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन बूथ पर झंडा और पोस्टर नहीं लगा सकती हैं. साथ ही इन बूथों को पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर बनाया जाएगा. हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल ने कहा, आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को निर्देश दे दिए गए हैं.
ECI का गाइडलाइन में क्या-क्या?
उन्होंने कहा, इलेक्शन बूथ में केवल एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकती है. धूप से बचने के लिए 10 फुट लंबा और इतनी ही चौड़ाई का टेंट लगा सकते हैं. इलेक्शन बूथ पर कोई भी पोस्टर, झंडा या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी. वहीं पंकज अग्रवाल ने आगे बताया कि ऐसे बूथ पर किसी भी तरह का खाने का सामान भी नहीं बांटा जा सकता है, साथ ही भीड़ इक्कठा करने की अनुमति भी नहीं होगी.
इलेक्शन बूथ स्थापित करने से पहले राजनीतिक दलों को रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों का नाम और क्रम संख्या बतानी होगी. जहां वो बूथ स्थापित करना चाह रहे हैं. साथ ही स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी. वहीं लिखित अनुमति बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास होनी चाहिए, ताकि वो मांगे जाने पर संबंधित चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को उसे दिखा सकें.
आयोग के आदेश के अनुसार, यह बूथ सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा. ऐसे बूथों को लगाने और चलाने में होने वाले खर्चे को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा. ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए. ये अनौपचारिक पहचान पर्ची आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार के नाम, राजनीतिक पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह के नाम के बिना होनी चाहिए.
इन बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी तरह से रोकने टोकने की कोशिश नहीं करेंगे. इसके अलावा राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा ऐसे बूथ पर तैनात किए जाने के लिए नामित व्यक्ति उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए. उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए. इसके अलावा राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी आपराधिक मामले में फंसे व्यक्ति को ऐसे मतदान केंद्रों पर तैनात न करें.
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