Haryana News:  हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा. चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. दरअसल, बीते चुनावों में सरकारी कर्मचारियों को लेकर ऐसी शिकायतें मिली थीं कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया था या फिर पक्षपाती रवैया अपनाया था.


इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे जनप्रतिनिधि नियम की धारा 129 का पालन करें.  मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है.


समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, ''आपको यह सूचित करने का निर्देश दिए गया है कि पिछले चुनावों में सरकार कर्मचारियों के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं जिसमें मतदाताओं को प्रभावित करने, राजनीतिक पक्षपात करने, राजनीतिक प्रचार में हिस्सा लेने, राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने या फिर राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें शामिल हैं. सरकारी अधिकारी चुनावी प्रणाली की रीढ़ होते हैं.''






निष्पक्ष जिम्मेदारी निभाएं कर्मचारी - निर्वाचन आयोग
चिट्ठी में आगे मांग की गई है, '' भले ही सरकारी कर्मचारी उस वक्त की सरकार के अंदर काम करते हैं लेकिन चुनाव के दौरान उनसे निष्पक्ष कर्तव्य निभाने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है.''


इन नियमों का करना होगा पालन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चिट्ठी आगे लिखा, ''मैं आपका ध्यान जनप्रतिनिधि अधिनयम 1951 की धारा 129 और 134 ए और हरियाणा सिविल सेवा के नियम 9 की ओऱ खींचना चाहता हूं. यह अनुरोध किया जा रहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों का ध्यान इन कानूनी प्रावधानों की ओर लाया जाए ताकि वे चुनाव के दौरान उसका कड़ाई से पालन करें.''


हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में संपन्न हो जाएंगे. 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही नतीजे घोषित हो जाएंगे. निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और यह चिट्ठी उसी तैयारी का एक हिस्सा है. 


ये भी पढ़ें- 'अगर भूपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समझो...', ED के एक्शन पर अभय चौटाला का बड़ा बयान