हरियाणा पुलिस के लिए DGP ने लागू किया नया नियम, अब ड्यूटी के दौरान नहीं कर सकते ये काम
Haryana News: हरियाणा पुलिस को कोई भी कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रयोग नहीं कर सकता. आदेश में कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है.
Haryana Police News: हरियाणा पुलिस विभाग ने आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला किया है. अब यहां पुलिस जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. मोबाइल के अलावा पुलिस कर्मचारियों के अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है. इस संबंध में डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से एक पत्र जारी किया गया है.
इस पत्र में लिखा है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है. इससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इससे पुलिस की छवि भी खराब होती है. पुलिस कर्मचारी अपने नंबर की जानकारी यूनिट प्रभारी को देंगे. ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का फोन जमा रहेगा. इसको रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा.
आदेश में क्या-क्या?
इसके अलावा पुलिस दल के प्रभारी के अलावा कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने पास मोबाइल फोन या कोई अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रखेंगे. जब तक की उन्हें सीनियर अधिकारी विशेष अनुमति न दे. अनुमति मिलती है तो उसकी रोजाना एंट्री होगी. सभी पुलिस थानों, चौकियों, लाइनों में ड्यूटी से पहले कर्मचारियों के फोनों को रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी.
पुलिस दल का प्रभारी अपने अधीन तैनात सभी कर्मचारियों को अपना या कोई अन्य नंबर देगा. कर्मचारी इमरजेंसी पर प्रभारी की अनुमति से परिजनों को कॉल कर सकेगा. कर्मचारी को अगर प्रभारी डयूटी के दौरान मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस ले जाने की अनुमति देता है तो वह ये सुनिश्चित करेगा कि उसका प्रयोग उतना ही किया जाए जितना ड्यूटी के लिए जरूरी हो.
पुलिसकर्मी ड्यूटी की जगह और मकसद आदि जैसी गोपनीय सूचना को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगे. आधिकारिक संचार के लिए पुलिस विभाग के वायरलेस संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा. सभी यूनिट प्रभारी इन निर्देशों की पालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे. वे समय-समय पर जांच करेंगे कि उनके अधीन पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन-सोशल मीडिया पर ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं.