Haryana Elections 2024: सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार (Surender Panwar) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध माना है. वह चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे. सुरेंद्र पंवार को 25 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जिस आधार पर गिरफ्तारी की गई है वह अवैध है. इसलिए पंवार को जेल से रिहा किया जाएगा.


ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बावजूद कांग्रंस ने उन्हें टिकट दिया था. सुरेंद्र पंवार को अंबाला जेल में रखा गया था, जेल से ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया था. हरियाणा में मतदान में अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गया है. पंवार की रिहाई से सोनीपत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने के आसार हैं क्योंकि पंवार वहीं से विधायक हैं. सुरेंद्र पंवार की गैरमौजूदगी में उनके बेटा और बेटी ने सोनीपत में मोर्चा संभाला हुआ है. बेटी समीक्षा पंवार और बेटा ललित पंवार अपने पिता के समर्थन में डोर-टू-डोर कैम्पेन भी कर रहे हैं. 


सांच को आंच नहीं- कांग्रेस
कांग्रेस ने हाई कोर्ट के फैसले पर 'एक्स' पर लिखा, ''साच को आंच नहीं ! भाजपा को करारा संवैधानिक तमाचा मारते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे विधायक 
सुरेंद्र पंवार जी को ED की अवैध गिरफ्तारी से छुड़ाकर बरी कर दिया. अब 8 अक्तूबर को प्रदेश में तानशाही का समूल विनाश होगा.'' उधर, सुरेंद्र पवार के एडवोकेट मुकेश पन्नालाल के मुताबिक ये केस ही रद्द हो गया है. याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत थी जो केस रद्द करने के लिए थी.


सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उनपर यमुनानगर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर आरोप लगाए गए थे. ईडी ने इस मामले में जनवरी में कई जगह छापेमारी की थी. अवैध खनन मामले में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था.  


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