किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बीच हरियाणा में बढ़ाई गई सुरक्षा, अंबाला में धारा 163 लागू
Farmers Protest: हरियाणा के अंबाला जिले में किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा के बाद धारा 163 लगा दी गई है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके. किसानों को पैदल मार्च पर पुनर्विचार करने को कहा गया.
Haryana Farmers Protest: किसानों की ओर से दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है. हरियाणा के जिला अंबाला में धारा 163 लागू कर दी गई है और किसानों को एक बार फिर से अपने पैदल मार्च के फैसले पर ऐलान करे को कहा गया है.
यह नोटिस हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने पंजाब की सीमा के अंदर लगाया है, जिसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला अंबाला में धारा 163 लगाई गई है. किसानों की ओर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है.
6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर रोके जाएंगे किसान?
पहले भी पंजाब और हरियाणा सीमा पर हुए किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव को देखते हुए फैसला लिया गया है. इसके बाद अब देखना होगा कि किसानों की ओर से जो 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है, उनको शंभू बॉर्डर के जरिए दिल्ली जाने की अनुमति दी जाती है या फिर उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोका जाता है.
नोएडा में किसानों की हुई थी पुलिस से झड़प
गौरतलब है कि 2 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को यहां के किसान दिल्ली कूच करने के लिए सीमा पर डटे रहे. दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश में उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी और दिल्ली से सटी सीमाओं पर भीषण जाम लग गया था.
दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों पर आए किसानों ने अपने अपने संगठन के बैनर तले, नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्र होकर नारेबाजी की. पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया और इस दौरान किसानों की उनके साथ झड़प हुई.
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