Sushil Kumar Released From Tihar Jail: ओलिंपिक मेडलिस्ट रहे पहलवान सुशील कुमार तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. जूनियर पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील कुमार को नियमित जमानत दी थी. दो दिन पहले मंगलवार (4 मार्च) को हाई कोर्ट से पहलवान सुशील कुमार को बेल मिली थी और गुरुवार (6 मार्च) को बाहर आ गए हैं.
जस्टिस संजीव नरूला ने पहलवान सुशील कुमार को राहत दी थी और 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने का निर्देश दिया था. ये मामला राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से संबंधित है.
प्रॉपर्टी विवाद में धनखड़ पर जानलेवा हमले का आरोप
सुशील कुमार और अन्य के खिलाफ मई 2021 में कथित प्रॉपर्टी विवाद को लेकर धनखड़ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी जख्मी हुए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ के सिर पर किसी चीज से वार करने पर चोट पहुंची थी. सुशील कुमार की ओर से पेश वकील आर एस मलिक और सुमित शौकीन ने कहा था कि कुमार पिछले साढ़े तीन साल से जेल में हैं और अभियोजन पक्ष ने 200 गवाहों का हवाला दिया है, जबकि अब तक सिर्फ 31 की ही गवाही हुई है.
मई 2021 में पहलवान सुशील कुमार की हुई थी गिरफ्तारी
अभियोजन पक्ष ने जहां इस याचिका का विरोध किया, वहीं वकील मलिक ने दलील दी कि मुकदमा पूरा होने में लंबा समय लगेगा और कुमार को देरी के आधार पर राहत दी जानी चाहिए. पहलवान सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी.
बता दें कि अक्टूबर 2022 में निचली अदालत ने कुमार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के अलावा हत्या, आपराधिक साजिश, धमकाने और घातक हथियार से हमला करने सहित अपराधों में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप तय किए. निचली अदालत ने कहा था कि धनखड़ को अगवा कर स्टेडियम में लाए जाने के बाद कई आरोपियों ने बेसबॉल और हॉकी स्टिक से उन पर बुरी तरह हमला किया था.
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