सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, दर्ज हो FIR- हाईकोर्ट
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो.
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदतर हालत और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो. हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि, सरकारी या निजी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो तो मालिक और अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए.
हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालन न किया जा रहा हो तो सीधे कार्रवाई की जाए और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना कड़ाई से सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में फेल हुई तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.
कोरोना से बने हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 12 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश जारी करने की बात कही. 7 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी.
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