प्रयागराज: तब्लीगी जमात के लोगों पर विवादित टिप्पणी करने वाली कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं डॉ आरती लाल चंदानी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब-तलब कर लिया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार से पूछा है कि आरती चंदानी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत की गई है और अगर शिकायत हुई है तो उस पर किस तरह का एक्शन हुआ है. अदालत ने यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 20 जुलाई तक की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की डिवीजन बेंच इस मामले में 20 जुलाई को फिर सुनवाई करेगी.


गौरतलब है कि, कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं डॉ आरती लाल चंदानी ने तबलीगी जमात के लोगों पर विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जमातियों का इलाज करने के बजाय उन्हें जेल में रखकर यातना देनी चाहिए. प्रिंसिपल आरती चंदानी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था.



पूरे मामले को लेकर दिल्ली की संस्था इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफार्म ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह आरोप लगाया कि आरती चंदानी ने अपने बयानों से एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत किया है. उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार ने सिर्फ उनका तबादला भर किया है.


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