(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Himachal: 'कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र लेकिन अब पछताए होत क्या...', अभिषेक मनु सिंघवी पर अनुराग ठाकुर का तंज
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट पर कराए गए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था. अब उन्होंने इसको लेकर कोर्ट का रुख किया है.
सिंघवी ने दर्ज की है याचिका
अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की. इस याचिका में कहा गया है कि 'ड्रा ऑफ़ लॉट्स' के जिस नियम के तहत वे चुनाव हारे हैं, वह गलत है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पर्ची में जिसका नाम निकले, वह चुनाव हार जाए. ऐसा कोई नियम नहीं है. यह सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया. उन्होंने चुनाव में ड्रा ऑफ़ लॉट्स की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है.
क्रॉस वोटिंग के बाद चुनाव हारे थे सिंघवी
हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीट हैं. इनमें कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 और निर्दलीय विधायकों के कब्जे में तीन सीट थी. बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के चुनाव में हार हो गई. कांग्रेस के छह विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की. इसके अलावा तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला. कुल 68 में से 34-34 वोट के बाद चुनाव ड्रॉ हो गया और इसके बाद ड्रा ऑफ़ लॉट्स नियम के तहत हर्ष महाजन की चुनाव में जीत हुई.