Himachal: क्लास-3 व क्लास 4 कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर से बैन हटा, सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Himachal: हिमाचल सरकार ने क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटा दिया है. सीएम सुक्खू के निर्देश के अनुसार 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रतिबंध हट जाएगा.
Himachal News: हिमाचल सरकार ने क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटा दिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के अनुसार 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रतिबंध हट जाएगा. इस दौरान संबंधित कैबिनेट मंत्री ट्रांसफर आर्डर कर सकेंगे. इसके बाद फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा. ट्रांसफर बैन की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश जारी करने का अधिकार है. सोमवार को जारी आदेशों के अनुसार, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडलायुक्त और जिला उपायुक्तों को यह निर्देश भेजे गए हैं.
नियमों के मुताबिक होगी ट्रांसफर
इसके अनुसार संबंधित मंत्री तीन साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर ही विचार करेंगे, लेकिन यदि प्रशासनिक जरूरत है तो दो साल एक स्टेशन पर पूरा करने वाले कर्मचारी भी तबादले के लिए कंसीडर किए जा सकेंगे. यह तबादले कुल कैडर के 3 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे. यदि तबादले का आवेदन कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 के अनुसार नहीं है, तो मुख्यमंत्री को मामला अनुमति के लिए भेजना होगा. तबादला आदेश करती बार संबंधित विभाग अध्यक्ष को यह भी ध्यान होगा कि आपदा राहत और पुनर्वास के कामों में लगे कर्मचारियों के तबादले न हों.
ट्रांसफर पर लगाया गया था बैन
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में ट्रांसफर पर बैन लगा रखा था. इन आदेशों के चलते कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे. अब सरकार ने इन ट्रांसफर से बैन हटा दिया है. बैन के दौरान केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर ही ट्रांसफर की जा रही थी. यह ट्रांसफर भी विशेष परिस्थिति वाले केस में ही हो रही थी.