Himachal Pradesh: हिमाचल के सेब बागवानों को राहत, केंद्र सरकार ने न्यूनतम इंपोर्ट प्राइस निर्धारित की
केंद्र सरकार की ओर से विदेशों से आने वाले सेब पर न्यूनतम इंपोर्ट प्राइस को निर्धारित कर दिया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश समेत कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों को राहत मिली है.
Himachal Pradesh News: केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को बड़ी राहत दी है. यह राहत न केवल हिमाचल के बागवानों के लिए है बल्कि इससे कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों को भी बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपए प्रति किलो तय कर दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश सहित कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों को राहत मिली है. इस संबंध में सोमवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है.
हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान लगातार विदेशी सेब पर आयात शुल्क की मांग उठा रहे थे. इस बीच केंद्र सरकार ने देश के सेब उत्पादकों के हित के लिए आयात नीति में संशोधन कर 50 रुपए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है. हालांकि यह आयात शुल्क भूटान से आने वाले सेब पर लागू नहीं होगा. इसके बावजूद भी सेब बागवानों को इससे फायदा मिलता रहेगा, क्योंकि भूटान से आने वाला सेब पहले ही महंगा है. विदेशों से आने वाले सेब पर 50 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी. अब इस सेब की न्यूनतम कीमत 50 प्रति किलो कर दी गई है, इससे अब महंगा विदेशी सेब बाजारों में पहुंचेगा, जिससे विदेशी सेब की मांग घटेगी और इस विदेशी सेब के महंगे होने से देश के बागवानों को फायदा मिलेगा.
लंबे समय से की जा रही थी मांग
विदेशी सेब पर 100 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी. हर चुनाव में सेब बागवान राजनीतिक दलों से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे. हालांकि लंबे समय बाद सेब बागवानों की इस मांग को पूरा करते हुए सरकार ने इंपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया है. अब इससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बड़ा योगदान देने वाले बागवानों को बड़ी राहत मिली है.
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