'CPS का पद जाने के साथ डिसक्वालीफिकेशन तक जाएगी बात', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना
CPS Appointment in Himachal Pradesh: मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीपीएस का पद जाने के साथ बात डिसक्वालीफिकेशन तक जाएगी.
CPS Appointment Case: हिमाचल प्रदेश सरकार में छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के साथ अन्य ने इसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. लंबे वक्त से मामले में हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
सोमवार से हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले में लगातार सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने मामले में पक्ष और विपक्ष की बहस खत्म होने तक लगातार तीन दिन तक सुनवाई का फैसला लिया है. सोमवार को भी पूरे मामले में तीन घंटे तक बहस चली. वादी पक्ष ने अपनी बहस कोर्ट के सामने पूरी कर ली है.
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना
इस बीच नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर का बयान सामने आया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले में लंबे वक्त से सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने सरकार को बहुत ज्यादा समय दिया है. अब भी सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन इस मामले में अधिक समय की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में ही एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में बहस करने से मना किया गया है. वह पूरे मामले में अदालत के समय मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों का पद जाना तय है. साथ ही आने वाले वक्त में वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यता से डिसक्वालीफाई तक भी हो सकते हैं.
मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति मामले में माननीय हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। pic.twitter.com/MvqTCQVV6Y
— Jairam Thakur (मोदी का परिवार) (@jairamthakurbjp) April 23, 2024
हिमाचल प्रदेश में छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति
हिमाचल प्रदेश सरकार में छह मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं. इनमें कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, पालमपुर से आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, दून से राम कुमार और अर्की से संजय अवस्थी शामिल हैं.
बीजेपी को विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ फैसला सुनाएगी और इन विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव का पद छोड़ना पड़ेगा. वादी पक्ष ने वादी पक्ष ने सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी.
16 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति से जुड़े रिकॉर्ड को भी तलब कर लिया था. हालांकि बाद में वादी पक्ष ने अपनी मुख्य याचिका से उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली मांग को वापस ले लिया.
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