Happy Diwali 2023: देशभर में रविवार को दिवाली का त्योहार मनाया जाना है. इस दौरान शिमला में लोगों को सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति होगी. इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ने आदेश पारित किए हैं. शिमला में पटाखे जलाने का समय रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तय किया गया है. हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशों के मुताबिक इस साल त्योहार इस सीजन में सिर्फ दो घंटे का ही वक्त पटाखे जलाने के लिए तय किया गया है. नियमों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा- 188 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा पर्यावरण अधिनियम- 1986 की धारा- 15 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.
जिला प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील
शिमला जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह सुरक्षा के साथ दिवाली का त्योहार मनाएं. इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए इमरजेंसी स्थिति में 112 और 1077 टोल फ्री नंबर भी 24x7 एक्टिव रहेगा. जिला प्रशासन ने हर इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा है. इसके अलावा अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.
पुराने आदेशों में किया गया संशोधन
वहीं, शिमला ग्रामीण के एसडीएम निशांत कुमार ने 8 नवंबर को जारी आदेशों में संशोधन किया है. संशोधित आदेशों के मुताबिक, अब शिमला ग्रामीण के इलाकों में ऐसी जगह पर भी पटाखे बेचे जा सकेंगे, जो अधिसूचित नहीं की गई है. संशोधित अधिसूचना के मुताबिक शिमला ग्रामीण में पटाखे और आतिशबाजी की बिक्री के लिए 15 चिन्हित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों के निशानदेही का जिम्मा तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सौंपा गया है. शिमला ग्रामीण के एसडीएम की ओर से जारी है आदेश 12 नवंबर तक लागू रहेंगे और इन आदेशों की पालना का जिम्मा स्थानीय थाना के एसएचओ पर होगा.
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