Shimla Firecrackers Rules: देशभर में दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाना है. इससे पहले बाजारों में खरीदारी के लिए खूब भीड़ देखी जा रही है. लोग जमकर सजावट के लिए खरीदारी कर रहे हैं. इसके अलावा पटाखों के भी खूब खरीदारी हो रही है. हालांकि शिमला में सिर्फ ग्रीन पटाखे की ही बिक्री हो रही है. यहां सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी.


इस संबंध में जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. ग्रीन पटाखे जलाने का वक्त रात आठ से रात 10 बजे तक ही होगा. जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी.


किन नियमों के तहत जारी हुए हैं आदेश?


जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिन शहरों और कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं. दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय दो घंटे तक सीमित रखा गया है. यह निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर जारी किए गए हैं. दिवाली के दिन समय रात आठ बजे से 10 बजे तक यह आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे.


शिमला पुलिस सुनिश्चित करवाएगी नियमों का पालन


इन आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा बीएनएस- 2023 की धारा- 223 के साथ लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.


इस आदेश की पालना करवाना जिला शिमला पुलिस अधीक्षक और शिमला जिला के सभी एसडीएम  सुनिश्चित करेंगे. जिला शिमला के सभी पुलिस थानों के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) सुनिश्चित करेंगे कि रात आठ बजे से रात 10 बजे तक चाय वक्त पर ही पटाखे जलाए जाएं.


यहाँ भी पढें:  हिमाचल में भी दाना चक्रवात का असर? जानें- आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम